11 वर्षों से लंबित चोरी के मामले में गैर-जमानती वारंट हुआ रिकॉल, न्यायालय ने दी बड़ी राहत

Vishal Dubey
0


11 वर्षों से लंबित चोरी के मामले में गैर-जमानती वारंट हुआ रिकॉल, न्यायालय ने दी बड़ी राहत
वाराणसी। वर्ष 2015 से लंबित राज्य बनाम विजय खरवार वाद संख्या-667/2015, थाना मड़ुवाडीह, जनपद वाराणसी, धारा 380, 411 एवं 413 भारतीय दंड संहिता के प्रकरण में माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या-09, वाराणसी ने अभियुक्तों की ओर से प्रस्तुत गैर-जमानती वारंट रिकॉल प्रार्थना-पत्र स्वीकार करते हुए महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है।
बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नीरज पाण्डेय व उनके सहयोगी अधिवक्ता उमेश तिवारी द्वारा न्यायालय के समक्ष विस्तृत तथ्य एवं विधिक पक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने मामले की परिस्थितियों पर विचार करते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध जारी गैर-जमानती वारंट को ₹20,000 के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो जमानतदारों के आधार पर रिकॉल करने का आदेश पारित किया।
साथ ही न्यायालय ने अभियुक्तों को निर्देशित किया कि वे प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होकर विचारण में सहयोग करेंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर धारा 313 सीआरपीसी (वर्तमान लागू प्रावधानानुसार) के बयान एवं निर्णय के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे।
इस आदेश से वर्षों से लंबित प्रकरण में अभियुक्तों को महत्वपूर्ण कानूनी राहत प्राप्त हुई है तथा अब मामले का विचारण नियमित रूप से आगे बढ़ेगा।

Post a Comment

0 Comments
Post a Comment (0)
To Top