विश्वासघात व धोखाधड़ी के अपराध के मामले में धारा-420, 406 भा.दं.सं थाना भेलूपुर वाराणसी में अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था।
अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजन पांडेय, अनुराग गुप्ता, अरुण मिश्रा ने पक्ष रखा।
अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया था, कि अभियुक्तगण द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। अभियुक्तगण को रंजिशवश फंसाया गया है। समस्त
अभियोजन कथानक मनगढ़ंत व कपोलकल्पित हैं।
अतः अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा
किया जाये।
अभियोजन पक्ष द्वारा जमानत का विरोध करते हुये कथन किया गया था, कि अपराध गंभीर प्रकृति का, गैर जमानतीय है, अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।
अभियुक्तगण उपरोक्त के जमानत प्रार्थनापत्र पर उनके विद्वान अधिवक्ता व विद्वान
अभियोजन अधिकारी को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
अतः अपराध की प्रकृति एवं समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये
अभियुक्ता की जमानत का आधार पर्याप्त है।