'मोदी-चोर' टिप्पणी : सूरत सत्र न्यायालय ने मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की राहुल गांधी की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा 13 Apr 2023 7:42 PM सूरत सत्र न्यायालय ने अप्रैल 2019 में कोलार में एक राजनीतिक अभियान के दौरान की गई अपनी टिप्पणी " सभी चोर मोदी सरनेम क्यों साझा करते हैं " पर मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने की राहुल गांधी की अर्जी पर गुरुवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया । सूरत सत्र न्यायालय के न्यायाधीश रॉबिन मोगेरा ने गांधी और शिकायतकर्ता भाजपा के पूर्णेश मोदी को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा। यदि उनके आवेदन की अनुमति दी जाती है तो इस संबंध में लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना जारी करने के अधीन, लोकसभा की उनकी सदस्यता बहाल कर दी जाएगी।
गौरतलब है कि 23 मार्च को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने गांधी को दो साल की जेल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें लोकसभा के सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। हालांकि, उनकी सजा को निलंबित कर दिया गया था और उन्हें 30 दिनों के भीतर अपनी सजा के खिलाफ अपील दायर करने में सक्षम बनाने के लिए जमानत भी दी गई थी। सत्र न्यायालय ने 3 अप्रैल को मानहानि के मामले में राहुल गांधी को (उनकी अपील के निस्तारण तक) जमानत दे दी थी।
