दोस्त के साथ मिलकर की थी मां की हत्या, अदालत ने सुनाई दोनों को उम्रकैद की सजा, गलत आदतों से नाराज थीं मां -Ripe News-

Vishal Dubey
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रामपुर में छह साल पहले एक बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर मां की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद बेटे और उसके दोस्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र में हुई थी।

मुहल्ला कटकुइयां निवासी जावेद 28 जनवरी 2015 की रात में अपने घर पर था। उसके बीमार पिता सज्जन खां, मां शाहजहां व अन्य स्वजन भी मौजूद थे। रात साढ़े आठ बजे बाइक सवार दो लोग उनके घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा उनकी मां शाहजहां ने खोला। दरवाजा खोलते ही बाइक सवार दोनों युवकों ने गोली चला दी। हेलमेट लगाए दोनों युवक घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए थे। गोली लगने से महिला की मौत हो गई थी। इस मामले की मृतका के बेटे जावेद की ओर से शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अपराध शाखा ने इसकी विवेचना करने के बाद हत्याकांड का पर्दाफाश किया था। पुलिस जांच में दो लोगों के नाम सामने आए थे। इनमें एक मृतका का बेटा शावेज उर्फ बाबू उर्फ मोबिन था, जबकि दूसरा उसका दोस्त मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र कांशीराम कालोनी व हाल निवासी मुहल्ला लाल मसजिद का साजिद उर्फ मुन्ना था। पुलिस ने दोनों काे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 11 गवाह पेश किए गए। दोनों को कड़ी सजा देने की अपील की, जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दोनों को झूठा फंसाने का तर्क दिया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद सागर ने बताया कि इस मामले में कुछ गवाह पक्षद्राेही हो गए थे, लेकिन अन्य गवाहाें और परिस्थितियां दोनों को अपराधी साबित कर रही थीं। मृतका का बेटा आपराधिक प्रवृत्ति का है। उसके खिलाफ मुरादाबाद और दिल्ली में भी मुकदमे दर्ज हैं। उसकी मां इसी बात से नाराज रहती थी और उसे घर नहीं आने देती थी। कोर्ट ने अपने विवेक से मुकदमे में इंसाफ करते हुए मृतका के बेटे और उसके दोस्त काे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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