मारपीट के आरोपित को कोर्ट से मिली राहत, 25 हजार के मुचलके पर जमानत

Vishal Dubey
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वाराणसी। शिवपुर थाना क्षेत्र में दर्ज मारपीट के मामले में आरोपित प्रेमचंद्र सोनकर उर्फ भजन को कोर्ट से राहत मिल गई। सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट एफटीसी, 14वां वित्त आयोग, वाराणसी की अदालत ने आरोपित की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया।

मामले में आरोपित के खिलाफ मु.अ.सं. 440/2026 में धारा 115(2), 352 और 351(3) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज है। जमानत प्रार्थनापत्र में आरोपित की ओर से कहा गया कि वह निर्दोष है और उसने कोई अपराध नहीं किया है।

अभियोजन की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि आरोपित के खिलाफ लगाए गए अपराध अजमानतीय हैं। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अदालत ने मामले की परिस्थितियों को देखते हुए जमानत देना उचित माना।


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