वाराणसी। थाना लालपुर-पाण्डेयपुर में दर्ज बीएनएस की धारा 115(2), 126(2), 131, 191(2), 351(2), 352 व 105 बी.एन.एस के चर्चित गैर इरादतन हत्या से संबंधित मामले में नामजद किशोर रौनक सोनकर को अपीलीय न्यायालय से जमानत मिल गई है।
अभियोजन के अनुसार, दिनांक 04 जनवरी 2026 को सोनकर बस्ती क्षेत्र में रास्ते पर ठेला हटाने को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी एवं मारपीट हो गई थी। आरोप है कि विवाद के दौरान दोनों पक्षों में लाठी-डंडे, ईंट-पत्थर एवं मुक्का-लात चले। इसी बीच बीच-बचाव करने पहुंची वादी दशमी पटेल की पत्नी सलोनी पटेल को गंभीर चोटें आईं। उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो जाने के कारण प्रकरण गैर इरादतन हत्या के रूप में दर्ज किया गया।
मामले में नामजद किशोर रौनक सोनकर की ओर से अधिवक्ता नीरज पाण्डेय व उनके सहयोगी अधिवक्ता उमेश तिवारी ने आयु संबंधी अभिलेख प्रस्तुत कर उन्हें विधिक रूप से किशोर घोषित कराया तथा उनका किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष आत्मसमर्पण कराया। किशोर न्याय बोर्ड द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किए जाने के उपरांत अधिवक्ता नीरज पाण्डेय व उनके सहयोगी अधिवक्ता उमेश तिवारी द्वारा अपीलीय न्यायालय में जमानत अपील दाखिल की गई।
अपील पर सुनवाई स्पेशल जज (पॉक्सो एक्ट) श्री नितिन पाण्डेय द्वारा की गई। न्यायालय ने मामले के तथ्यों, किशोर की आयु, उपलब्ध साक्ष्यों एवं विधिक प्रावधानों पर विचार करते हुए किशोर रौनक सोनकर की जमानत ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) के एक जमानतदार एवं निजी बंधपत्र पर मंजूर कर ली।
अधिवक्ता नीरज पाण्डेय ने बताया कि किशोर न्याय अधिनियम के सिद्धांतों एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर प्रभावी पैरवी किए जाने के उपरांत अपीलीय न्यायालय से जमानत आदेश प्राप्त हुआ।