वाराणसी क्राइम रिपोर्ट
वाराणसी।
थाना लंका क्षेत्र में मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक खौफनाक वारदात सामने आई है, जहां अभियुक्त निखिल कुमार शर्मा ने दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए पीड़ित पर जानलेवा हमला किया। आरोप है कि अभियुक्त ने हैवानों की तरह अपने दांतों से पीड़ित का आधा कान काटकर खा लिया, जिससे पीड़ित का स्थायी अंगभंग हो गया।
घटना के दौरान अभियुक्त ने न केवल पीड़ित पर निर्मम हमला किया, बल्कि उसके माता-पिता और बहन के साथ भी बेरहमी से मारपीट की तथा पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। हमले में पीड़ित के सीने पर ईंट से वार किया गया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई।
मामले में थाना लंका पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 97/2026 दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया और दिनांक 21 फरवरी 2026 को न्यायालय में पेश किया। विवेचक द्वारा न्यायालय के समक्ष रिमांड प्रार्थना पत्र, चिकित्सीय रिपोर्ट, जीडी एवं केस डायरी प्रस्तुत की गई।
अधिवक्ता राजन पाण्डेय की जोरदार बहस से सख्त रुख
इस मामले में वादी पक्ष से अधिवक्ता राजन पाण्डेय ने न्यायालय में तथ्यों के साथ अत्यंत प्रभावशाली और सख्त बहस प्रस्तुत की। उन्होंने अभियुक्त की बर्बर मानसिकता, दांतों से कान काटने जैसी अमानवीय हरकत और पीड़ित के स्थायी अंगभंग को प्रमुख आधार बनाते हुए न्यायिक अभिरक्षा की पुरजोर मांग की।
अधिवक्ता की दलीलों और प्रस्तुत साक्ष्यों से सहमत होते हुए न्यायालय ने अभियुक्त को 06 मार्च 2026 तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया तथा जिला कारागार भेजे जाने के निर्देश दिए।
मामले में अभियुक्त के विरुद्ध BNS की धारा 118(2), 115(2), 351(3) एवं 352 के तहत गंभीर धाराओं में कार्यवाही की जा रही है। पुलिस का कहना है कि विवेचना जारी है और अभियुक्त के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।