Varanasi Court News : मारपीट व लूट के मामले में दो आरोपितों को मिली जमानत

Vishal Dubey
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वाराणसी। झगड़े में बीचबचाव करने की रंजिश को लेकर युवक को मारने-पीटने और लूटपाट करने के मामले में दो आरोपितों को कोर्ट से राहत मिल गई। अपर जिला जज (चतुर्दश) सुधाकर राय की अदालत ने सूजाबाद, पड़ाव निवासी आरोपित धीरज साहनी व अघोरेश्वर निषाद को एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी के अधिवक्ता विकास सिंह,अमनदीप सिंह व गिरीश गिरी ने पक्ष रखा। 
अभियोजन पक्ष के अनुसार सूजाबाद, रामनगर निवासी जयकुन्द यादव ने रामनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 13 जुलाई 2025 को लगभग 4.30 बजे शाम को आरोपित धीरज साहनी, अघोरेश्वर साहनी तथा अन्य छ-सात अज्ञात लोग एक राय होकर पार्षद कटरे में गुलाब गुप्ता की मिठाई के दुकान में घुस आये और गाली गलौज करने लगे और दूकानदार के बेटे अभय को मारने-पीटने लगे। इस पर जब उसने गलियां देने से मना करते हुए बीचबचाव किया तो वे लोग उसे भी मारने-पीटने लगे। साथ ही अभय की दादी माँ को भी धक्का दे दिये। इसबीच शोर गुल सुनकर पार्षद के पुत्र ओमप्रकाश, श्रीप्रकाश जब बीचबचाव करने पहुंचे तो हमलावरों ने वहां हंगामा व बवाल करते हुए उनको भी मारने-पीटने लगे तथा ओमप्रकाश पटेल के गले का चैन भी छीन लिए। पिटाई से सभी को गंभीर चोटें आई। इस बीच जब आसपास के लोग जुटने लगे तो सभी गलियां देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग निकले। इस मामले में पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

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