वाराणसी कचहरी : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की अदालत ने थाना भेलूपुर में दर्ज मानव जीवन को खतरे में डालने व पर्यावरण संरक्षण के मामले में अभियुक्त संजय प्रजापति की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए 20-20 हजार के व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत किए जाने पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया।
अभियोजन अधिकारी द्वारा कथन : अभियुक्त स्वेच्छ्या आत्मसमर्पण करके न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है। अभियुक्त से चार किलो 800 ग्राम प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बरामद हुआ है, अपराध गंभीर व गैरजमानतीय है, अस्तु जमानत का प्रबल विरोध किया जाता है।
अदालत में अभियुक्त के विद्वान "अधिवक्ता राजन पांडेय, अरुण मिश्रा,अनुराग गुप्ता" ने पक्ष रखा: अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को पुलिस द्वारा गलत व फर्जी तरीके से आरोपित कर उक्त मुकदमा में अभियुक्त बना दिया गया है। प्रार्थी द्वारा किसी भी तरह का कोई अपराध नहीं किया गया है।