वाराणसी के ज्ञानवापी स्थित सील वजूखाने में एएसआई सर्वे के लिए राखी सिंह की तरफ से दाखिल प्रार्थना पत्र पर गुरुवार को अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से जिला जज की अदालत में आपत्ति दाखिल की गई। जिला जज की अदालत ने प्रकरण की सुनवाई के लिए 12 अक्तूबर की तिथि नियत की है।
मां श्रृंगार गौरी केस की वादिनी राखी सिंह ने बीते 29 अगस्त को ज्ञानवापी स्थित सील वजूखाने के एएसआई सर्वे के लिए 64 पेज का आवेदन अधिवक्ता सौरभ तिवारी और अनुपम द्विवेदी के माध्यम से दायर किया था। 28 सितंबर को राखी सिंह की तरफ से आवेदन की प्रति सभी पक्षों को उपलब्ध कराई गई।
मसाजिद कमेटी ने राखी सिंह की तरफ से दायर आवेदन पर कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए ज्ञानवापी स्थित वजूखाने के एएसआई सर्वे का विरोध किया है। मसाजिद कमेटी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 17 मई 2022 के आदेश से वजूखाने को संरक्षित व सील किया गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परे जाकर वजूखाने के एएसआई सर्वे के लिए आदेश नहीं दिया जा सकता।
मसाजिद कमेटी ने कहा कि वर्तमान प्रार्थना पत्र में एएसआई को पार्टी बनाना गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि मूल वाद में यह पार्टी ही नहीं है। वहीं, राखी सिंह के अधिवक्ता सौरभ तिवारी और अनुपम द्विवेदी ने कहा कि मसाजिद कमेटी के जवाब का अध्ययन करने के बाद हम प्रति आपत्ति दाखिल करेंगे।