चिकित्सा संस्थान संचालक अपने चिकित्सा संस्थान का पंजीकरण अविलम्ब करायें, अन्यथा होगी कार्यवाही
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प्रतापगढ़। नोडल अधिकारी/उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अवगत कराया है कि संचालक निजी चिकित्सालय/नर्सिंग होम/पैथोलाजी/पाली क्लीनिक/क्लीनिक जिन्होनें नवीनीकरण हेतु अपना आवेदन दिनांक 30 अप्रैल 2023 तक नहीं किये है उनका पंजीयन स्वतः निरस्त हो गया है, ऐसे चिकित्सा संस्थान संचालक अपने चिकित्सा संस्थान का पंजीकरण हेतु आवेदन uphealth.in पर आनलाइन कराकर अविलम्ब अपने संस्थान का पंजीकरण करा लें, अन्यथा बिना पंजीकरण के चिकित्सा संस्थान संचालित करते पाये जाने पर मेडिकल क्लीनिकल स्टेबलिस्मेंट एक्ट के तहत नियमानुसार समुचित कार्यवाही की जायेगी।
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जिला सूचना कार्यालय प्रतापगढ़ द्वारा प्रसारित