पूर्व मंत्री अंगद यादव समेत 4 को उम्रकैद, अधिवक्ता राजनारायन की दिनदहाड़े कर दी गई थी हत्या।

Vishal Dubey
0

 राजनारायन सिंह एडवोकेट हत्याकांड के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने पूर्व विधायक अंगद यादव समेत चार आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा सभी को 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने इसी मामले से जुड़े गैंगस्टर के मुकदमे में भी चारो आरोपियों को सात-सात साल की कैद तथा 20-20 बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

सिधारी थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के समीप ओवरब्रिज के नीचे 19 दिसंबर 2015 की सुबह लगभग छह बजे कमिश्नरी में प्रैक्टिस करने वाले कोमल कालोनी निवासी अधिवक्ता राज नारायन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

दुश्मनी के कारण की गई थी हत्या
इस हत्या में राजनारायन सिंह की पत्नी सुधा सिंह ने पूर्व मंत्री अंगद यादव तथा कुछ अन्य के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि अंगद यादव की पुत्री का विवाह राज नारायन सिंह ने अपने परिचित के घर में कराया था। इस विवाह में विवाद होने के बाद राजनारायन सिंह से अंगद यादव नाराजगी रखने लगे। इसी दुश्मनी के कारण 19 दिसंबर 2015 को राजनारायन सिंह की हत्या कर दी गई।

इस मामले में पुलिस ने अंगद यादव, शैलेश यादव, सुनील सिंह तथा अरुण यादव के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्रा ने कुल 18 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों को को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अंगद यादव, सुनील सिंह, अरुण यादव तथा शैलेश यादव के खिलाफ उक्त फैसला दिया।

Post a Comment

0 Comments
Post a Comment (0)
To Top