निदेशक महिला कल्याण ने पूरे प्रदेश के डीएम और एसपी को पत्र भेज कर दहेज पर प्रभावी लगाम लगाने का संदेश दिया है। अब 31 अप्रैल 2004 के बाद विवाहित सभी सरकारी सेवक इस बाबत सरकार को घोषणा पत्र देंगे कि उन्होंने दहेज नहीं लिया है। इसकी वजह से अब प्रदेश में सरकारी नौकरी वालों के लाखों और करोड़ों में बिकने की जानकारियां उनकी नौकरी पर खतरे की घंटी साबित होने जा रही हैं।
दहेज उन्मूलन की दिशा में प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण कदम बढाया है। 31 अप्रैल 2004 के बाद विवाहित सभी सरकारी सेवकों को विवाह के समय दहेज नही लिए हैं का स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र अपने नियुक्ति अधिकारी को प्रदान करना होगा। उक्त आशय की घोषणा पत्र, प्रमाण पत्र न देने वाले सरकारी सेवकों पर कार्यवाई होगी। निदेशक महिला कल्याण उत्तर प्रदेश शासन मनोज कुमार राय ने जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को पत्र भेज कर कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा दहेज प्रथा जो की एक सामाजिक बुराई है इसको रोकने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश दहेज प्रतिषेध नियमावली 1999 दिनांक 29 अक्टूबर 2021 प्रख्यापित की गई है। तत्पश्चात दिनांक 31 मार्च 2004 को उत्तर प्रदेश दहेज प्रतिषेध नियमावली 2004 प्रथम संशोधन जारी करते हुए नियमावली के नियम 5 में यह व्यवस्था की गई है।
दहेज उन्मूलन की दिशा में प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण कदम बढाया है। 31 अप्रैल 2004 के बाद विवाहित सभी सरकारी सेवकों को विवाह के समय दहेज नही लिए हैं का स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र अपने नियुक्ति अधिकारी को प्रदान करना होगा। उक्त आशय की घोषणा पत्र, प्रमाण पत्र न देने वाले सरकारी सेवकों पर कार्यवाई होगी। निदेशक महिला कल्याण उत्तर प्रदेश शासन मनोज कुमार राय ने जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को पत्र भेज कर कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा दहेज प्रथा जो की एक सामाजिक बुराई है इसको रोकने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश दहेज प्रतिषेध नियमावली 1999 दिनांक 29 अक्टूबर 2021 प्रख्यापित की गई है। तत्पश्चात दिनांक 31 मार्च 2004 को उत्तर प्रदेश दहेज प्रतिषेध नियमावली 2004 प्रथम संशोधन जारी करते हुए नियमावली के नियम 5 में यह व्यवस्था की गई है।
