चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में गिरफ्तारी वारंट जारी होने पर रामपुर की भाजपा विधायक राजबाला गुरुवार को कोर्ट में पेशी के लिए कचहरी आईं। हालांकि पहले ही तारीख मिलने के कारण कोर्ट में पेशी नहीं हो सकी। अब अदालत सात सितंबर को सुनवाई करेगी।आचार संहिता का मामला वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव का है। तब राजबाला मिलक-शाहबाद विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर उम्मीदवार थीं। वह चुनाव जीत गईं थीं। चुनाव प्रचार के दौरान 11 फरवरी 2017 को उनके खिलाफ शहजादनगर थाने में आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ था। यह मुकदमा तत्कालीन दारोगा जितेंद्र वर्मा की ओर से कराया गया था, जिसमें राजबाला पर बिना अनुमति धमोरा में जनसभा करने का आरोप है। इस मुकदमे में विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी थी। इस मुकदमे में विधायक ने जमानत तो करा ली थी, लेकिन जमानत के बाद वह मुकदमे की सुनवाई के लिए कोर्ट नहीं पहुंची। इस पर अदालत ने उनके समन जारी किए। बाद में जमानती और फिर गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे।
