Varanasi : मासूम बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने सुनाया आजीवन कारावास !

Vishal Dubey
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वाराणसी : जंसा थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) की अदालत ने आरोपी सुक्खू उर्फ श्यामसुंदर को अदालत ने आजीवन कारावास और 35 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक आदित्य नारायण सिंह ने पैरवी की। इस प्रकरण मे वादी के अधिवक्ता सौम्या चौबे ने न्यायालय में जोरदार बहस कर पीड़िता के पक्ष को मजबूत किया। इस दौरान साथी अधिवक्ता शाईनी शेख ने ट्रायल को मजबूती से साक्ष्य और गवाहों के आधार पर केस को मजबूती दी। न्याय दिलाने में अधिवक्ता दिपक गौंड ने भूमिका निभाई। 

प्रकरण के अनुसार जंसा क्षेत्र की महिला ने 23 जून 2023 को थाने में प्रार्थना पत्र दिया। बताया कि उसकी आठ साल की बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। तभी तिवारीपुर का सुक्खू उर्फ श्यामसुंदर पहुंचा और बच्ची को बहला-फुसला कर अपने कमरे में ले गया। इस दौरान उसने बच्ची से दुष्कर्म किया। वहां से बच्ची रोते हुए घर लौटी और पूछने पर उसने घटना की जानकारी दी। इसके बाद मां अपनी बेटी को लेकर थाने पहुंची और तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने धारा 363, 376ए व बी, पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। पुलिस ने पीड़िता का बयान लिया गया और उसका मेडिकल कराया गया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिया।

उधर, पूछताछ में आरोपित ने दुष्कर्म से इनकार किया और जांच की मांग की थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता, पीड़िता की मां, प्रभारी प्रधानाध्यापक कमलेश गिरी, डा. सुमित गुप्ता और महिला आरक्षी दीप्ती त्रिपाठी की गवाही हुई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावलियों के अवलोकन के बाद सुक्खू उर्फ श्यामसुंदर को दोषी पाया और उसे आजीवन कारवास और 35 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को अतिरिक्त कारवास की सजा भुगतनी होगी।

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