Breaking: दिल्ली दंगों के बड़े साजिश मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट दो हफ्ते बाद सुनवाई करेगा।

Vishal Dubey
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र और एक्टिविस्ट उमर खालिद की जमानत याचिका शुक्रवार को स्थगित कर दी। उल्लेखनीय है कि उमर खालिद सितंबर 2020 से जेल में बंद हैं। फरवरी 2020 में दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा के आसपास की बड़ी साजिश में कथित संलिप्तता के कारण उन्हें यूएपीए के तहत आरोपी बनाया गया है, जिसमें वह अपने मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला त्रिवेदी की पीठ खालिद की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पिछले साल उन्हें जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी।

मामले की सुनवाई शुरु होते ही जस्टिस बोस ने खालिद के वकील सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल से कहा कि मामले की सुनवाई गैर-विविध दिन पर करनी होगी। सिब्बल ने जस्टिस बोस के सुझाव पर सहमति जताई। जिसके बाद मामला दो सप्ताह बाद पोस्ट किया गया। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार, बुधवार और गुरुवार गैर-विविध दिन होते हैं, जब मामलों की सुनवाई होती है। पिछले हफ्ते, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ खालिद की याचिका पर सुनवाई करने वाली थी, लेकिन चूंकि जस्टिस मिश्रा ने खुद को मामले से अलग कर लिया था, जिसके बाद सुनवाई स्थगित कर दी गई। आज मामले में दिया गया यह तीसरा स्थगन था।


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