वाराणसी। वादी मुकदमा के द्वारा थाना शिवपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवाया कि दिनांक 01.06.2023 को पंजाब नेशनल बैंक की अर्दली बाजार शाखा, वाराणसी से रुपये 1,00,000 निकाला। जिसमें से रुपये 25,000- अपने पाकेट में रख लिया तथा रुपये 75,000- बैग में रखकर बैग को झोले में रख लिया। अपने मकान के सामने स्कूटी खड़ाकर गेट खोलने लगा तभी एक बाइक से दो लड़के आए और स्कूटी में रखे झोले को लेकर बाइक से भाग गए ।अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता शैलेन्द्र कुमार उपाध्याय, अनुराग गुप्ता, राजन पाण्डेय, अरुण मिश्रा द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्त को इस घटना में गलत ढंग से वांछित कर दिया गया है। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार उक्त घटना लड़कों द्वारा कारित किया जाना कहा गया है जबकि प्रार्थी अधेड़ व्यक्ति है। सत्यता यह है कि दिनांक 19.06.2023 को पुलिस वाले उसके घर आये औरं भैंस को बेचकर जो पैसा अलमारी में रखा था उसे उठा लिये तथा फर्जी बरामदगी दिखाकर उपर्युक्त मुकदमे में अभियुक्त बना दिया गया है। घटना व बरामदगी का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है।अभियुक्त की जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया गया। अभियुक्त द्वारा मु. 50,000/- (पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत किये जाने पर रिहा किया जाए।