ज्ञानवापी परिसर स्थित वुजूखाने में गंदगी करने और सपा प्रमुख अखिलेश यादव, एआइएमआइएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान को लेकर निचली अदालत के आदेश के खिलाफ लंबित पुनरीक्षण याचिका में अपर जिला जज (नवम) की अदालत ने प्रतिवादी पक्ष को फिर नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
शनिवार को सुनवाई में अखिलेश और ओवैसी की ओर से अदालत में कोई उपस्थित नहीं हुआ। अगली सुनवाई छह मई को होगी। वकील हरिशंकर पांडेय ने एसीजेएम पंचम (एमपी-एमएलए) की अदालत में दाखिल प्रार्थना पत्र में कहा था कि दोनों नेताओं ने ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग पर अपने बयान से हिंदुओं की भावना को आहत किया है।
