UP News: गांव में नक्शा पास कराना अनिवार्य, लगता है मामूली शुल्क, आप भी जान लें पूरी सरल प्रक्रिया।

Vishal Dubey
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गांव में नया मकान, दुकान या व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि के निर्माण के दौरान लोग नक्शा पास कराना जरूरी नहीं समझते हैं। जब जिला पंचायत द्वारा नोटिस जारी की जाती है तब लोग परेशान हो जाते हैं और भाग दौड़ शुरू कर देते हैं। इसके विपरीत नक्शा पास कराने के लिए मामूली शुल्क लगता है।

नक्शा नहीं पास कराने के पीछे जानकारी का अभाव तो है ही साथ ही लोगों के मन में धारणा है कि विकास प्राधिकरण की तरह मकान बनवाने के लिए 1100 रुपया प्रति वर्ग मीटर और साथ में अन्य भारी-भरकम शुल्क देना पड़ेगा। ग्रावों में नक्शा पास कराने के लिए जिला पंचायत में ऐसा नहीं है। अपर मुख्य अधिकारी (एएमए) अनिल कुमार सिंह ने बताया कि गांव में नया मकान बनाने के लिए मात्र 50 रुपया प्रति स्क्वायर मीटर शुल्क लगता है। दुकान या व्यावसायिक भवन के लिए यह 100 रुपया प्रति स्क्वायर मीटर है।

गांव में नया मकान, दुकान या व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि के निर्माण के दौरान लोग नक्शा पास कराना जरूरी नहीं समझते हैं। जब जिला पंचायत द्वारा नोटिस जारी की जाती है तब लोग परेशान हो जाते हैं और भाग दौड़ शुरू कर देते हैं। इसके विपरीत नक्शा पास कराने के लिए मामूली शुल्क लगता है।

नक्शा नहीं पास कराने के पीछे जानकारी का अभाव तो है ही साथ ही लोगों के मन में धारणा है कि विकास प्राधिकरण की तरह मकान बनवाने के लिए 1100 रुपया प्रति वर्ग मीटर और साथ में अन्य भारी-भरकम शुल्क देना पड़ेगा। ग्रावों में नक्शा पास कराने के लिए जिला पंचायत में ऐसा नहीं है। अपर मुख्य अधिकारी (एएमए) अनिल कुमार सिंह ने बताया कि गांव में नया मकान बनाने के लिए मात्र 50 रुपया प्रति स्क्वायर मीटर शुल्क लगता है। दुकान या व्यावसायिक भवन के लिए यह 100 रुपया प्रति स्क्वायर मीटर है।


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