मतगणना के बाद नहीं निकलेगा विजय जुलूस: वाराणसी में धारा 144 लागू; मिश्रित आबादी वाले संवेदनशील इलाकों में तैनात की गई है फोर्स

Vishal Dubey
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का परिणाम घोषित होने के बाद विजयी उम्मीदवार वाराणसी में विजय जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि जिले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू है और सभी को हर हाल में उसका पालन करना ही होगा। वहीं, मतगणना के लिए एक प्रत्याशी या उसके प्रतिनिधि द्वारा 18 गणना एजेंट, 2 रिलिवर और 2 व्यक्ति खानपान के काम के लिए मतगणना के दौरान लगाया जा सकता है। इस तरह से एक प्रत्याशी के लिए 22 मतगणना पास रिटर्निंग आफिसर द्वारा जारी किया गया है।

इसके अलावा जिले के मिश्रित आबादी वाले और संवेदनशील इलाकों में निगरानी के लिए पुलिस-पीएसी और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। यह जवान लगातार भ्रमणशील रहेंगे। पहाड़िया मंडी स्थित मतगणना स्थल पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका टेलीफोन नंबर 0542-2989466 है। इस पर किसी भी प्रकार की सूचना दी और प्राप्त की जा सकती है।

गणना एजेंट के लिए नियम और शर्तें

  • जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो, उसे प्रत्याशी या उसके इलेक्शन एजेंट द्वारा गणना एजेंट के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
  • केंद्र / राज्य सरकार के मंत्री, सांसद / विधायक, एमएलसी या दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति जिसको (यूनियन एवं राज्य सरकार द्वारा) सुरक्षा व्यवस्था प्राप्त हो, वे गणना एजेंट के रूप में काम नहीं कर सकते हैं।
  • सरकारी कर्मचारी गणना एजेंट के रूप में नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं। ऐसा करने पर उसे 3 माह से ज्यादा की सजा हो सकती है।
  • गणना एजेंट को मतगणना से संबंधित समस्त कार्यप्रणाली की गोपनीयता रखनी होगी। ऐसा न करने पर उसे 3 माह से ज्यादा की सजा हो सकती है।
  • प्रत्याशी द्वारा अपने गणना एजेंट को नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र दोनों एक साथ रिटर्निंग आफिसर को गणना के 1 घंटा पूर्व देना होगा। एक घंटा के बाद दिया गया नियुक्ति पत्र स्वीकार नहीं होगा।
  • किसी भी गणना एजेंट के मतगणना हाल में प्रवेश करते समय आरओ उसकी जांच करने के लिये अधिकृत है।
  • गणना एजेंट अपने निर्धारित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्धारित टेबल के समक्ष निर्धारित कुर्सी पर बैठेंगे।
  • मतगणना हाल में कोई भी शस्त्र, मोबाइल, इलेक्ट्रानिक उपकरण, माचिस, ज्वलनशील व तरल पदार्थ और कैलकुलेटर ले जाना पूर्णतया प्रतिबंधित है।
  • गणना एजेंट मतगणना हाल में धूम्रपान नहीं कर सकता है।

पहड़िया मंडी में कौन कहां से प्रवेश करेगा

  • प्रेक्षक, रिटर्निग ऑफिसर / सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, अन्य अधिकारी, गणना कर्मचारी, अन्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी (जिनकी ड्यूटी गणना में किसी भी प्रयोजन में लगी है) और पत्रकार वाराणसी-गाजीपुर रोड स्थित पहड़िया मंडी के मुख्य द्वार से प्रवेश करके गणना परिसर तक जाएंगे।
  • प्रत्याशी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता और गणना अभिकर्ता के प्रवेश के लिए दौलतपुर रोड स्थित आईबी के कार्यालय भवन के बगल से आने वाले रोड से वेयर हाउस हाल तक पहुंचने की व्यवस्था की गई है। इसी रास्ते से उम्मीदवार व उनके गणना एजेंट वेयर हाउस हाल में प्रवेश करके मतगणना पंडाल तक जाएंगे।

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